उत्तराखंडक्राइमदेहरादून

गैर इरादतन हत्या के अभियोग में नामजद अभियुक्ता को पुलिस ने किया गिरफ्तार

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वादी श्री राहुल कुमार पुत्र स्व० श्री इन्द्राज सिंह निवासी ग्राम बुल्लावाला, थाना डोईवाला, जनपद देहरादून द्वारा कोतवाली डोईवाला पर प्रार्थना पत्र दिया कि वादी की पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा प्रिया पुत्री सुशील कुमार निवासी अम्बेडकर कालोनी बडोवाला शिमला बाईपास रोड देहरादून से दूसरी शादी की गयी है, वादी की पहली पत्नी से उनका एक पुत्र विवान उम्र-04 वर्ष है, जो वादी के साथ रहता है। दिनांक 27-10-2025 की सुबह जब वादी अपनी डयूटी पर चला गया तो उसकी दूसरी पत्नी प्रिया द्वारा घर पर उसके 04 वर्षिय पुत्र विवान को धक्का दे दिया, जिससे वह फर्श पर गिरकर बेहोश हो गया तथा गिरने से उसको गम्भीर चोट आने पर परिजनों द्वारा उसे अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गयी। वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित किया गया कि उसकी दूसरी पत्नी प्रिया उसके पुत्र के साथ काफी क्रूर व्यवहार करती थी तथा उसको छोटी छोटी बात पर मारती पीटती थी, उसे अपनी पत्नी पर पहले से ही शक था कि उसके द्वारा की गई मारपीट के कारण ही वादी के पुत्र की मृत्यु हुयी है। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना डोईवाला पर मु0अ0सं0 – 283/2025 धारा- 105 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये गये, जिस पर पुलिस टीम द्वारा वादी के आस-पडोस के लोगों से घटना के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की गयी तथा प्राप्त जानकारी के आधार पर वादी की दूसरी पत्नी को आवश्यक पूछताछ हेतु हिरासत में लिया गया, जिससे सख्ती से पूछताछ करने पर उसके द्वारा गुस्से में अपने 04 वर्षीय सौतेले पुत्र विवान को जोर से धक्का देकर फर्श पर गिराने तथा घटना में उसे गम्भीर चोटे आने व अस्पताल ले जाने के दौरान विवान की मृत्यू होने की बात स्वीकार की गई, जिस पर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्ता प्रिया को दिनांक: 02-11-25 को बाद पूछताछ मौके से गिरफ्तार किया गया।

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