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नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को दून पुलिस ने चण्डीगढ से किया गिरफ्तार

वादी निवासी विकासनगर द्वारा अपनी नाबालिक पुत्री उम्र 16 वर्ष को साकिब पुत्र साबिद निवासी विकासनगर द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर अपने साथ ले जाने के सम्बन्ध में एक लिखित तहरीर कोतवाली विकासनगर पर दी गई। तहरीर के आधार पर कोतवाली विकासनगर पर तत्काल मु0अ0सं0 -128/2026 धारा 137(2)/61(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।
वर्तमान में सम्पूर्ण जनपद में प्रचलित आपरेशन प्रहार के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी अधीनस्थों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार सघन चेकिंग/सत्यापन अभियान चलाते हुए आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अभियुक्तों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
इसी क्रम मे प्रकरण की संवेदनशीलता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा नाबालिग की बरामदगी हेतु कोतवाली विकासनगर पर गठित पुलिस टीम को आवश्यक निर्देश दिये गये। जिसके अनुपालन में पुलिस टीम द्वारा नाबालिग के घर तथा उसके आस-पास आने जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की सहायता से आवश्यक जानकारियां एकत्रित की गई। साथ ही इलेक्ट्रानिक सर्विलांस की सहायता से भी अभियुक्त के सम्बन्ध में जानकारी करने पर अभियुक्त की लोकेशन चण्डीगढ में पाई गई। जिस पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्त साकिब पुत्र साबिद निवासी जीवनगढ , डाकपत्थर कोतवाली विकासनगर जिला देहरादून उम्र 19 वर्ष को चण्डीगढ से गिरफ्तार कर अभियुक्त के कब्जे से अपहर्ता को बरामद किया गया। अपहर्ता ने अपने बयानों में अभियुक्त द्वारा उसे बहला फुसलाकर उसका अपहरण कर अपने साथ लाने तथा उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने की बात बताई गई। जिसके आधार पर अभियोग में धारा 64 बीएनएस तथा 5/6 पोक्सो एक्ट की बढोतरी की गई।

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