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गौमांस को बिजनौर से देहरादून सप्लाई करने आ रहा था अभियुक्त 500 किलो ग्राम अवैध गौ मांस हुआ बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी अधीनस्थों को अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध/आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध प्रभावी वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके अनुपालन में जनपद के सभी थाना क्षेत्रो में अलग-अलग पुलिस टीमों द्वारा लगातार अभियान चलाते हुए ऐेसे अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में रायवाला पुलिस द्वारा दिनांक – 23/07/2026 को रायवाला क्षेत्रान्तर्गत नेपाली फार्म तिराहे पर चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर हरिद्वार की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार वैन संख्या: यू0के0-08-टीबी-2584 को चैकिंग हेतु रूकने का इशारा किया गया तो वाहन चालक वाहन को न रोकते हुए तेजी से छिद्दरवाला की ओर भाग गया, जिसका पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया तो वाहन चालक वाहन को तेजी गति से छिद्दरवाला की ओर ले जाते समय उनकी वैन सडक पर चले रहे एक ट्रक के पीछे से टकरा गया, जिससे वाहन चालक वाहन में ही फंस गया।

मौके पर पुलिस टीम द्वारा रेस्क्यू कर चालक को वाहन से बाहर निकाला गया। वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में 10 कट्टों में करीब 500 किलो ग्राम पशु मांस बरामद हुआ।

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा अपना नाम मौ0 अमन पुत्र मौ0 सलीम तथा बरामद कट्टो में गौमांस भरे होने की जानकारी दी गयी तथा बताया कि उक्त गौमांस को वह शाननपुर बिजनौर निवासी फरमान नाम के व्यक्ति से लेकर देहरादून में अलग अलग स्थानों में छोड़ने जा रहा था, उससे साथ उसके 02 अन्य साथी भी थे, जो मोटर साइकिल पर उसके पीछे-पीछे आ रहे थे, जो पुलिस टीम की कार्यवाही को देखकर मौके से फरार हो गये। बरामद मांस के गौमांस होने की पुष्टि हेतु पशु चिकित्साधिकारी ऋषिकेश को थाना रायवाला पर बुलाया गया, जिनके द्वारा बरामद मांस का परीक्षण कर बरामद मांस स्कीन, खुर व अन्य बाडी पार्टाे के आधार पर बरामद मांस का गौवंशीय मांस होना पुष्ट किया, जिस पर अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार करते हुए उसके विरूद्ध मु0अ0सं0 – 130/2026 धारा 3/5/11 उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त से पूछताछ में प्रकाश में आये उसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

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