बसंत विहार क्षेत्रान्तर्गत नहर में महिला व पुरूष के शव मिलने की घटना का दून पुलिस ने किया खुलासा
थाना बसन्त विहार को सूचना प्राप्त हुई कि बसंत विहार थाना क्षेत्र में दरू चौक से आगे परवल रोड के किनारे नहर में एक महिला व एक पुरुष के शव पडे हैं, सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जानकारी की गई तो मृतकों की पहचान संदीप मोहन धस्माना पुत्र मदन मोहन धस्माना, निवासी अंबीवाला, थाना बसंत विहार, उम्र 40 वर्ष व मृतिका महिला श्रीमती हेमलता पत्नी सुनील निवासी पीताम्बरपुर थाना बसंत विहार उम्र करीब 37 वर्ष के रूप में हुई। उक्त सम्बन्ध मे दोनों शवों को पंचायतनामा/पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेजा गया एवं उक्त सम्बन्ध में टीमें गठित कर दोनों मृतकों के घरों के आसपास के सीसीटीवी फुटेज एवं मृतकों के बारे में जानकारियां प्राप्त की गई।
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प्राप्त सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि मृतिका श्रीमती हेमलता उपरोक्त दिनांक 26-11-23 की प्रातः 05.18 बजे रोज की भांति घर से काम करने हेतु निकली थी तथा मृतक संदीप मोहन धस्माना जो रोज की तरह सामान्यतः घूमने निकलते थे, सीसीटीवी फुटेज में अपने घर से समय 04.48 बजे निकलते हुए दिखाई दिये।
दोनो शवों का पोस्टमार्टम डाक्टरों के पैनल से कराया गया, जिसमें डाक्टरों द्वारा दोनों की मृत्यु किसी भारी सर्फेस के आब्जेक्ट से टकराने के कारण आई इंटरनल हेड इंजरी व इन्टरनल चोटों के कारण होना बताया गया, जिससे प्रथम दृष्टया किसी वाहन की टक्कर से उक्त दोनों की मृत्यू होना प्रकाश में आया। घटना के सम्बन्ध में मृतकों के परिजनों द्वारा भी किसी पर कोई शक अथवा किसी से कोई रंजिश होना नहीं बताया गया।
दिनांक 29 नवंबर 23 को मृतक संदीप धस्माना के भाई राजीव मोहन पुत्र स्वर्गीय श्री मदन मोहन निवासी नेहरू ग्राम द्वारा थाना बसन्त विहार पर अज्ञात वाहन द्वारा उनके भाई संदीप धस्माना को टक्कर मारकर उनकी मृत्यू कारित करने के सम्बन्ध में दी गई तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0: 231/23 धारा 279/304(ए) आईपीसी बनाम अज्ञात वाहन चालक पंजीकृत किया गया।
घटना के अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में गठित पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल एवं उसके आसपास के लगभग 150 सीसीटीवी कैमरो को चेक किया गया एवं घटनास्थल के आसपास लगभग 200 लोगों से पूछताछ कर घटना के सम्बन्ध में जानकारी ली गई। घटना स्थल के निरीक्षण में पुलिस को मौके से गाड़ी का एक टुकडा मिला जिसके सम्बन्ध में वाहनों के सर्विस सेंटर, मैकेनिक, शोरूम में जानकारी करने पर उक्त टुकडे का गाड़ी की हेडलाईट के अन्दर का पार्ट होना ज्ञात हुआ। जिस पर पुलिस टीम द्वारा दरु चौक एवं घटनास्थल स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजों के अवलोकन करने पर घटना के समय उक्त मार्ग पर 02-03 वाहनों के जाने की फुटेज प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा उक्त वाहनों के सम्बन्ध में जानकारी करने पर उनमें से एक वाहन बुलेरो न्यू के होना ज्ञात हुआ सीसीटीवी फुटेज में उक्त वाहन की हेडलाईट दरु चौक पर सही पायी गयी एवं आगे राणा चौक के सीसीटीवी फुटेजो का अवलोकन करने पर भी सही पाया गया तथा वाहन का भौतिक सत्यापन करने पर भी वाहन सही हालत में मिला। इसके पश्चात् उक्त समय पर एक अन्य वाहन सुपर कैरी लोडर का भी उसी मार्ग पर जाना ज्ञात हुआ, जिसके सम्बन्ध में जानकारी करने पर उक्त वाहन दुग्ध कम्पनी का होना तथा उसके द्वारा आसपास के क्षेत्रों में दूध सप्लाई करने की जानकारी मिली। उक्त वाहन के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो उक्त वाहन का नम्बर: यू0के0-07-सीडी-0554 होना तथा वाहन चालक का नाम शाहरूख होना प्रकाश में आया, जिसके चालक शाहरुख का नम्बर पुलिस द्वारा उक्त स्थानों से, जहाँ वाहन चालक द्वारा दूध सप्लाई किया जाता था, प्राप्त किया गया। वाहन चालक शाहरुख से सम्पर्क कर बुलाने पर उसके द्वारा अलग-अलग समय पर खुद को अलग-अलग स्थानों पर होना बताया गया, जिस पर अभियुक्त के मोबाइल की लोकेशन निकालने पर उसका उक्त स्थानों से भिन्न किसी अन्य स्थान पर होना पुलिस को ज्ञात हुआ। वाहन चालक द्वारा लगातार अपनी लोकेशन के सम्बन्ध में पुलिस को गुमराह किया जा रहा था, जिस पर शक के आधार पर पुलिस द्वारा वाहन चालक शाहरूख को दिनांक: 29-11-23 को मय वाहन संख्या यू0के0-07-सीडी-0554 के हरबंसवाला टी-स्टेट के पास से पकड लिया गया। मौके से बरामद गाड़ी की हेडलाइट के पार्ट का गिरफ्तार अभियुक्त के वाहन से मिलान करने पर उक्त पार्ट बरामद वाहन का होना पाया गया।
अभियुक्त से पूछताछ में उसके द्वारा अपना नाम शाहरुख पुत्र सईद अहमद निवासी ग्राम रसूलपुर बेहट रोड थाना कोतवाली देहात सहारनपुर बताया घटना के सम्बन्ध में जानकारी करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक: 26-11-23 को बसंत विहार क्षेत्र में दूध बाटते समय सुबह 5ः30 बजे के लगभग दरू चौक से परवल सड़क मार्ग की ओर जाते समय सड़क पर चल रही एक महिला व एक पुरुष उसके वाहन की बाई तरफ की हेडलाईट खराब होने के कारण उसे दिखाई नहीं दिये तथा वाहन की चपेट में आ गये । टक्कर लगने के कारण महिला सडक किनारे नहर में तथा दूसरा व्यक्ति सडक के किनारे गिर गया। अभियुक्त द्वारा पकडे जाने के डर से सडक किनारे पडे उक्त व्यक्ति को भी सडक से खींचकर नहर में महिला के पास फेंक दिया और वहां से फरार हो गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 279 /304 ए भादवि को धारा 304/ 201 आईपीसी में तरमीम किया गया एवं वाहन को कब्जे पुलिस लेकर अभियुक्त शाहरुख उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 304/201 भादवि में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।